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सरकार ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध, अश्लीलता पर कसा शिकंजा

केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री के बढ़ते मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पांच प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल अश्लील सामग्री का प्रसार कर रहे थे, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का भी उल्लंघन कर रहे थे। जानें इस कार्रवाई के पीछे की वजह और प्रभावित प्लेटफॉर्म्स की सूची।
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सरकार ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध, अश्लीलता पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई


नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती गंदगी को नियंत्रित करने के लिए पांच प्रमुख ओटीटी सेवाओं को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल अश्लील सामग्री का प्रसार कर रहे थे, बल्कि देश के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का भी उल्लंघन कर रहे थे। इस निर्णय को ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी और नैतिक मानकों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।


प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मिली शिकायतें

मंगलवार को सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायतें आ रही थीं कि ये अश्लील कंटेंट का प्रसारण कर रहे थे। मंत्रालय ने तय प्रक्रिया का पालन करते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। उनका मानना है कि डिजिटल माध्यमों की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि वहां अनैतिक या गैर-कानूनी सामग्री का प्रदर्शन किया जाए।


प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स की सूची

प्रतिबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu शामिल हैं। सरकार ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को निर्देश दिए हैं कि वे इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच और संचालन को तुरंत बंद करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी प्रिंट या टेलीविजन जैसे अन्य मीडिया माध्यमों के समान है।


कानूनी कार्रवाई का आधार

यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम 2021 और देश में अश्लीलता से संबंधित कानूनों के तहत की गई है। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A का उपयोग किया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक मानकों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट या वेबसाइट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अन्य प्लेटफॉर्म भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।