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हरियाणा में 13 वर्षीय लड़की की 45 वर्षीय व्यक्ति से शादी का मामला

हरियाणा के नूंह में एक 13 वर्षीय लड़की का निकाह 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ कराने का मामला सामने आया है। मौलवी द्वारा पढ़ाए गए इस निकाह के बाद लड़की के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी रज्जाक पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे भी हैं। चाचा का आरोप है कि रज्जाक ने लड़की को एक महीने पहले अपने साथ ले भागा। इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की गई है। जानें पूरी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई।
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हरियाणा में 13 वर्षीय लड़की की 45 वर्षीय व्यक्ति से शादी का मामला

मदरसे में मौलवी ने पढ़ाया निकाह


हरियाणा के नूंह जिले में एक 13 वर्षीय लड़की का निकाह 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ कराने का मामला सामने आया है। यह निकाह गांव के मदरसे में मौलवी द्वारा पढ़ाया गया। जब लड़की के चाचा को इस घटना का पता चला, तो वह आरोपी के घर पहुंचे, लेकिन तब तक वह लड़की को लेकर फरार हो चुका था। चाचा ने गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर लड़की की खोज शुरू की।


लड़की के चाचा ने पुलिस में की शिकायत

लड़की और आरोपी का कोई सुराग नहीं मिलने के बाद, चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने लड़की के पिता, शादी करने वाले व्यक्ति और मौलवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। चाचा ने बताया कि उनका भाई नशे का आदी है।


रज्जाक पहले से शादीशुदा और बच्चों का पिता

आरोपी रज्जाक पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे भी हैं। चाचा ने कहा कि रज्जाक भी नशा करता है। करीब एक महीने पहले, उनके भाई ने अपनी 13 वर्षीय बेटी का निकाह रज्जाक के साथ कर दिया। यह निकाह गांव के मदरसे में हुआ। मौलवी भी इस मामले में शामिल है, क्योंकि उसने लड़की के पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ उसका निकाह कराया।


लड़की को लेकर फरार है रज्जाक

चाचा का आरोप है कि रज्जाक ने एक महीने पहले लड़की से शादी की और उसे अपने साथ ले भागा। जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।


नशे का कारोबार करने का आरोप

चाचा ने कहा कि इस तरह का निकाह पूरी तरह से अवैध है। उनका भाई नशे का आदी है और आरोपी गांव में गांजा और शराब का कारोबार करता है। पीड़ित ने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपी रज्जाक और मौलवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नाबालिग लड़की को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया जाए।