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हरियाणा में किसानों के लिए फसल क्षति दावा पोर्टल की समय सीमा बढ़ी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए फसल क्षति का दावा करने हेतु ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की समय सीमा को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है। जिला रेवाड़ी के 107 गांवों में भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित किसानों को अब अपनी फसल खराबे की जानकारी अपलोड करने का अवसर मिलेगा। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और कैसे प्रभावित किसान मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं।
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हरियाणा में किसानों के लिए फसल क्षति दावा पोर्टल की समय सीमा बढ़ी

मुख्यमंत्री का निर्णय

रेवाड़ी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित गांवों के किसानों को फसल क्षति का दावा करने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर, 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है।


प्रभावित गांवों की जानकारी

जिला रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि कुल 107 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें पाल्हावास तहसील के 29, धारूहेड़ा के 37, बावल के 23 और डहीना के 2 गांव शामिल हैं। इन सभी गांवों के किसान 15 सितंबर तक पोर्टल पर अपनी फसल खराबे की जानकारी अपलोड कर सकते हैं।


दावों का सत्यापन और मुआवजा

डीसी ने आगे बताया कि जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त दावों का विशेष गिरदावरी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद, आकलन के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा जारी किया जाएगा। प्रभावित किसान द्वारा दावा दर्ज करने के बाद, संबंधित राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी, कानूनगो, सर्कल राजस्व अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और उप मंडल अधिकारी नुकसान का आकलन करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल क्षति का पंजीकरण जल्द से जल्द पोर्टल पर करें।