EPFO की चेतावनी: गलत जानकारी देकर PF से पैसे निकालने पर हो सकती है कार्रवाई

EPFO की चेतावनी
EPFO की चेतावनी: भारत में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों के पास भविष्य निधि (PF) खाता होता है। यह खाता एक बचत खाते की तरह कार्य करता है, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत जमा करते हैं, और नियोक्ता भी समान राशि जोड़ता है। इस खाते में जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है।
आपात स्थिति में, आप इस राशि को निकाल सकते हैं। EPFO ने ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए कई सरल विकल्प प्रदान किए हैं। लेकिन यदि आप गलत जानकारी देकर पैसे निकालते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
नए EPF नियमों के अनुसार, कर्मचारी अब अपने पहले घर की खरीद के लिए PF से 90 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं। इसमें डाउन पेमेंट, नया घर बनवाना या होम लोन की EMI चुकाना शामिल है। पहले, इसके लिए सदस्यों को लगातार पांच साल तक काम करना आवश्यक था।
PF निकासी के नए नियम
नए नियमों के तहत, सदस्य केवल EPF खाता खोलने के तीन साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। यह अग्रिम निकासी का विकल्प जीवन में केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। ये परिवर्तन ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68-बीडी के अंतर्गत किए गए हैं।
पैसा केवल वैध कारणों से ही निकाला जाये
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि PF का पैसा केवल वैध कारणों जैसे शादी, शिक्षा, चिकित्सा या घर निर्माण के लिए निकाला जाना चाहिए। यदि कोई गलत कारण बताकर पैसा निकालता है, तो EPFO वसूली की कार्रवाई कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप चिकित्सा के लिए पैसा निकालते हैं, लेकिन उसका उपयोग नया मोबाइल फोन खरीदने में करते हैं, तो यह गलत है। ऐसी स्थिति में निकाली गई राशि वापस ली जा सकती है।
EPF पर वर्तमान ब्याज दर 8.25%
EPFO निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के PF का प्रबंधन करता है। EPF में, एक कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% जमा करता है। नियोक्ता भी समान राशि जमा करता है। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में और 3.67% EPF में जाता है। EPF पर वर्तमान ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है।