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HRA क्लेम के लिए मकान मालिक का PAN नंबर: जानें जरूरी बातें

यदि आप नौकरीपेशा हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो HRA टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए मकान मालिक का PAN नंबर देना आवश्यक हो सकता है। जानें कब यह जरूरी है, क्या करें यदि मकान मालिक PAN नहीं देता, और HRA क्लेम करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
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HRA क्लेम के लिए मकान मालिक का PAN नंबर: जानें जरूरी बातें

HRA टैक्स छूट का महत्व


यदि आप नौकरी करते हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो मेट्रो शहरों या बड़े कस्बों में किराए पर रहते हैं। हालांकि, HRA का दावा करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें मकान मालिक का पैन नंबर एक महत्वपूर्ण तत्व है।


क्या मकान मालिक का PAN नंबर देना अनिवार्य है?

कई लोग यह जानना चाहते हैं कि HRA क्लेम करते समय मकान मालिक का पैन नंबर देना आवश्यक है या नहीं। इसका उत्तर है: हां, लेकिन यह तभी आवश्यक है जब सालाना किराया ₹1 लाख से अधिक हो। इसका मतलब है कि यदि आप हर महीने ₹8,333 से अधिक किराया चुका रहे हैं, तो मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाता है।


HRA टैक्स छूट और पुरानी टैक्स प्रणाली

सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी के साथ HRA मिलता है, जो किराए पर रहने वालों के लिए राहत का साधन है। आयकर विभाग HRA के तहत टैक्स छूट प्रदान करता है, जिससे कर्मचारियों का टैक्स बोझ कम होता है।


हालांकि, यह छूट केवल पुरानी टैक्स प्रणाली में उपलब्ध है। यदि कोई कर्मचारी नई टैक्स प्रणाली का चयन करता है, तो उसे HRA छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप किस टैक्स प्रणाली के तहत आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।


यदि मकान मालिक PAN नहीं देता तो क्या करें?

कई बार मकान मालिक पैन नंबर देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में, आप उनसे एक डिक्लेरेशन लेटर प्राप्त कर सकते हैं जिसमें यह स्पष्ट लिखा हो कि उनके पास PAN नहीं है। इस पत्र में मकान मालिक का नाम, पता, किराए की राशि और किराए की अवधि जैसी जानकारी होनी चाहिए।


साथ ही, किराया भुगतान के प्रमाण जैसे बैंक स्टेटमेंट, किराए की रसीद और रेंट एग्रीमेंट (यदि हो) भी आपके पास होने चाहिए। ये दस्तावेज आयकर विभाग को यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आपने किराए पर मकान लिया हुआ है और नियमित रूप से किराया चुका रहे हैं।


HRA क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज

HRA टैक्स छूट का दावा करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास रखना चाहिए ताकि किसी भी पूछताछ या स्क्रूटनी के दौरान कोई समस्या न हो। ये दस्तावेज हैं:



  • मकान मालिक का नाम और पता

  • मकान मालिक का PAN नंबर (यदि किराया ₹1 लाख सालाना से ज्यादा है)

  • किराए की रसीद

  • रेंट एग्रीमेंट (यदि हो तो)

  • बैंक स्टेटमेंट जिसमें किराया भुगतान दिख रहा हो


इन सभी दस्तावेजों को समय पर संभालकर रखना आवश्यक है ताकि आप ITR भरते समय बिना किसी रुकावट के HRA छूट का लाभ उठा सकें।