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PPF अकाउंट से आंशिक या समय से पहले पैसे निकालने के नियम

PPF अकाउंट एक सुरक्षित और टैक्स-मुक्त बचत योजना है, लेकिन इसमें पैसे निकालने के लिए कुछ नियम हैं। जानें कि कैसे आप 15 साल की मैच्योरिटी से पहले आंशिक निकासी कर सकते हैं और किन शर्तों के तहत समय से पहले पैसे निकालना संभव है। इस लेख में हम आपको PPF अकाउंट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप अपनी वित्तीय जरूरतों के अनुसार सही निर्णय ले सकें।
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PPF अकाउंट से आंशिक या समय से पहले पैसे निकालने के नियम

PPF नियम


PPF नियम: PPF को भारत में एक सुरक्षित, टैक्स-मुक्त और दीर्घकालिक बचत योजना माना जाता है, जो अच्छे रिटर्न प्रदान करती है। हालांकि, इसमें एक लॉक-इन अवधि होती है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छा से पैसे नहीं निकाल सकते। PPF अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष होती है।


इस अवधि के बाद, आप ब्याज सहित पूरी राशि निकाल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी, आपात स्थिति में आपको पहले पैसे की आवश्यकता हो सकती है। आइए जानते हैं कि PPF अकाउंट मैच्योर होने से पहले आंशिक या समय से पहले पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं।


PPF अकाउंट एक अनुशासित बचत

PPF अकाउंट एक अनुशासित बचत का साधन है, लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कुछ शर्तों के तहत पैसे निकालने की अनुमति दी है।


जब आपका PPF अकाउंट 15 साल पूरे कर लेता है, तो आप बिना किसी पेनल्टी के ब्याज सहित पूरी राशि निकाल सकते हैं। PPF की सबसे खास बात यह है कि निकाली गई राशि पूरी तरह से टैक्स-मुक्त होती है। यदि आप ब्याज कमाना जारी रखना चाहते हैं, तो आप अकाउंट को पांच-पांच साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं और मैच्योरिटी की राशि को फिर से निवेश कर सकते हैं।


कुछ शर्तों के तहत आंशिक निकासी

यदि आपको अकाउंट मैच्योर होने से पहले पैसे की आवश्यकता है, तो आप कुछ शर्तों के तहत आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा अकाउंट खोलने की तारीख से छह वित्तीय वर्षों बाद, यानी सातवें वित्तीय वर्ष से उपलब्ध है। आप कुल जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं।


यह 50% की सीमा वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में बैलेंस या निकासी से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में बैलेंस, जो भी कम हो, उस पर लागू होती है। यह आंशिक निकासी की सुविधा हर वित्तीय वर्ष में केवल एक बार मिलती है। ऐसा करने के लिए, आपको फ़ॉर्म C भरकर जमा करना होगा, जो आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है।


लॉन्ग-टर्म बचत

हालांकि यह अकाउंट लॉन्ग-टर्म बचत के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले बंद करने की अनुमति है, लेकिन यह अकाउंट खोलने की तारीख से पांच साल पूरे होने के बाद ही संभव है। अकाउंट बंद करने की अनुमति केवल कुछ आपात स्थितियों में दी जाती है, जैसे: अकाउंट होल्डर, पति/पत्नी या आश्रित बच्चों की जानलेवा या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए; अकाउंट होल्डर या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए; या निवास स्थान के स्थिति में स्थायी बदलाव होने पर।


एक शर्त लागू होती है: सरकार अकाउंट खोलने की तारीख या एक्सटेंशन पीरियड शुरू होने की तारीख से डिपॉज़िट पर ब्याज दर का एक प्रतिशत काट लेती है। इस प्रक्रिया के लिए, आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 5 उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा जहाँ आपका PPF अकाउंट है।


नॉमिनी या कानूनी वारिस नियम

यदि अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी अवधि से पहले निधन हो जाता है, तो नियम बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में, नॉमिनी या कानूनी वारिस पूरी राशि तुरंत प्राप्त कर सकता है। इस मामले में 15 साल का लॉक-इन अवधि लागू नहीं होता है।