RCB को हाईकोर्ट से झटका: चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में जमानत पर रोक

चिन्नास्वामी भगदड़: आरसीबी की मुश्किलें बढ़ीं
चिन्नास्वामी भगदड़: बैंगलोर में हुई भगदड़ के बाद विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) गंभीर संकट में है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले में गिरफ्तार RCB के एक प्रबंधक को जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अपना निर्णय 11 जून तक सुरक्षित रखा है, और अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
जमानत पर रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू प्रमुख निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सोसले को 6 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। अगली सुनवाई गुरुवार 12 जून को होगी। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक दबाव में थी।
भगदड़ की घटना
4 जून को आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके कारण भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली गई। इस घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया था।
मुआवजा राशि में वृद्धि
कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि
कर्नाटक सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को पहले 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, फ्रेंचाइजी आरसीबी ने भी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है।