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आयकर रिफंड में देरी: जानें कारण और समाधान

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और लाखों करदाता अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। क्या बड़ी राशि का रिफंड, जैसे 50,000 रुपये से अधिक, प्राप्त करने में अधिक समय लगता है? इस लेख में जानें कि रिफंड में देरी के क्या कारण हो सकते हैं, कब तक रिफंड मिलता है, और इसे कैसे चेक करें। साथ ही, जानें कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी जानकारी सही है।
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आयकर रिफंड में देरी: जानें कारण और समाधान

आयकर रिटर्न रिफंड में देरी

ITR रिफंड में देरी: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर बीत चुकी है। लाखों करदाताओं को अब अपने रिफंड का इंतजार है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या बड़ी राशि का रिफंड, जैसे 50,000 रुपये से अधिक, प्राप्त करने में अधिक समय लगता है? आइए इस विषय को समझते हैं।


आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, रिफंड की राशि पर कोई सीमा नहीं है। चाहे आपका रिफंड 10,000 रुपये हो या 1 लाख रुपये, सभी को एक समान प्रक्रिया के तहत बैंक खाते में भेजा जाता है। हालांकि, यदि राशि अधिक है, तो विभाग उसे अधिक बारीकी से जांच सकता है, जिससे प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।


जल्दी ITR भरने का लाभ

जो लोग समय से पहले, यानी अंतिम तिथि से हफ्तों पहले ITR दाखिल करते हैं, उन्हें रिफंड जल्दी मिलता है। कई मामलों में ई-वेरिफिकेशन कुछ घंटों में पूरा हो गया और उसी दिन रिफंड भी उनके खाते में आ गया। लेकिन जिन्होंने 15 या 16 सितंबर को अंतिम दिन फाइल किया, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। पोर्टल पर अधिक लोड होने के कारण वेरिफिकेशन में 24-48 घंटे लग गए और प्रोसेसिंग भी धीमी रही।


रिफंड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

आम तौर पर, ITR के ई-वेरिफिकेशन के 2 से 5 हफ्ते बाद रिफंड मिल जाता है। यदि आपकी रिटर्न सरल है, जैसे केवल वेतन आय और कुछ बुनियादी कटौतियाँ, तो पैसा जल्दी आ सकता है। लेकिन यदि आपकी रिटर्न में व्यवसाय आय, पूंजी लाभ या कई कटौतियाँ शामिल हैं, तो जांच में समय लग सकता है और रिफंड देर से आ सकता है।


रिफंड में देरी के कारण

कई कारणों से आपका रिफंड अटक सकता है, जैसे:



  • PAN, आधार या बैंक विवरण में त्रुटि

  • बैंक खाता प्री-वैलिडेट न होना

  • गलत IFSC कोड या बंद खाता

  • TDS डेटा में गड़बड़ी

  • या फिर रिटर्न विभाग द्वारा स्क्रूटनी में डाल दिया गया हो


रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

आप आसानी से अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आयकर के पृष्ठ पर लॉग-इन करें। फिर e-File टैब→ View Filed Returns पर जाएं। वहां आपके संबंधित असेसमेंट वर्ष का रिफंड स्टेटस स्पष्ट दिखाई देगा।


घबराने की आवश्यकता नहीं

बड़ी राशि का रिफंड मिलने में कोई समस्या नहीं होती। कभी-कभी प्रोसेसिंग में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। यदि आपकी जानकारी सही है और PAN-आधार लिंक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हां, यदि आप जल्दी रिफंड चाहते हैं, तो अगली बार ITR अंतिम दिन का इंतजार किए बिना पहले ही दाखिल करें।