उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील मामले में समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की

भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड का मामला
उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (बीएसपीएल) से संबंधित याचिकाओं की समीक्षा के लिए सुनवाई की तारीख 31 जुलाई निर्धारित की है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 2 मई, 2025 को बीएसपीएल के अधिग्रहण के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को अवैध करार दिया था, इसे दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का उल्लंघन माना गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की समीक्षा के लिए याचिका स्वीकार की और सुनवाई का समय दोपहर तीन बजे तय किया।
बीएसपीएल के पूर्व प्रवर्तकों संजय सिंघल, उनके पिता बृज भूषण सिंघल और भाई नीरज सिंघल ने 21 जुलाई को समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी।
कानूनी फर्म करंजावाला एंड कंपनी ने बताया कि जेएसडब्ल्यू स्टील, ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और समाधान पेशेवर ने भी 2 मई के फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाएं दायर की हैं।
पूर्व निदेशकों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जेएसडब्ल्यू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए परिसमापन पर रोक लगा दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने 2 मई को बीएसपीएल के सभी पक्षकारों- समाधान पेशेवर, सीओसी और एनसीएलटी की आलोचना करते हुए कहा था कि समाधान प्रक्रिया में आईबीसी का गंभीर उल्लंघन हुआ है।
न्यायालय ने यह भी कहा था कि कर्ज समाधान योजना को मंजूरी देने में कर्जदाताओं की समिति ने व्यावसायिक सूझबूझ का परिचय नहीं दिया, क्योंकि यह योजना आईबीसी के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन करती है।