Newzfatafatlogo

उत्तर प्रदेश रेरा की चेतावनी: केवल पंजीकृत परियोजनाओं में करें निवेश

उत्तर प्रदेश रेरा ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करें। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि घर खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सावधानी बरतनी चाहिए। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और किसी भी भ्रामक प्रचार से बचें। जानें और भी महत्वपूर्ण बातें इस लेख में।
 | 
उत्तर प्रदेश रेरा की चेतावनी: केवल पंजीकृत परियोजनाओं में करें निवेश

ग्रेटर नोएडा में रेरा की नई चेतावनी

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश रेरा (रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने उपभोक्ताओं को एक बार फिर से सचेत किया है कि वे केवल उन रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करें जो रेरा में पंजीकृत हैं।


रेरा ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करना सुरक्षित है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।


रेरा के अनुसार, घर खरीदना आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें उनकी जीवनभर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। ऐसे में जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेना आर्थिक नुकसान और कानूनी समस्याओं का कारण बन सकता है।


रेरा ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर प्रमोटर और परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस पोर्टल पर भूमि, मानचित्र, स्वीकृतियां, विशिष्टताएं, बैंक खातों की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, ओसी/सीसी की स्थिति और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।


रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र के पारदर्शी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे केवल रेरा के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लें और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें। घर खरीदार रेरा के पोर्टल के होमपेज पर जाकर 'रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स' सेक्शन में संबंधित परियोजना या प्रमोटर का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


प्रोजेक्ट समरी पेज पर प्रमोटर के खिलाफ दर्ज शिकायतें और परियोजना से जुड़ी आवंटियों की शिकायतें भी देखी जा सकती हैं। रेरा ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि परियोजना में इकाई के मूल्य का भुगतान केवल प्रोजेक्ट के कलेक्शन एकाउंट में करें और हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता रेरा हेल्पलाइन नंबर 9151602229, 9151642229 (लखनऊ मुख्यालय) और 9151672229, 9151682229 (एनसीआर कार्यालय, ग्रेटर नोएडा) पर संपर्क कर सकते हैं या रेरा संवाद लिंक पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।