Newzfatafatlogo

एकीकृत पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव: कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों को 20 साल की सेवा पर पेंशन का लाभ मिलेगा। नए नियमों के तहत, कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से पहले NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 | 
एकीकृत पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव: कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

एकीकृत पेंशन योजना का नया अपडेट


एकीकृत पेंशन योजना का नया अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय द्वारा साझा की गई है।


नए नियमों की विशेषताएँ

नए नियमों में पेंशन योजना में नामांकन, NPS से UPS में स्विच करने की सुविधा और सबसे महत्वपूर्ण, 20 साल की नियमित सेवा के बाद पेंशन का लाभ मिलने का प्रावधान शामिल है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।


नियमों का विवरण

कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना में इन नियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से तीन महीने पहले NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों की ओर से अंशदान, पंजीकरण में देरी पर मुआवज़ा और सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में लाभ का प्रावधान भी शामिल है।


सेवा अवधि में कमी

कर्मचारियों के लिए यह खबर सबसे महत्वपूर्ण है। पहले पेंशन के लिए 25 साल की नियमित सेवा की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसे घटाकर 20 साल कर दिया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।


कर्मचारी महासंघ की प्रतिक्रिया

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस अधिसूचना का स्वागत करते हुए कहा कि 20 साल की सेवा पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान वास्तव में कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।


योजना का कार्यान्वयन

उन्होंने कहा कि नई योजना के लागू होने के बाद UPS में इस तरह का संशोधन आवश्यक था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 24 अगस्त को इस योजना को मंजूरी दी थी और वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी को इसे अधिसूचित किया था। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को न केवल जल्दी पेंशन मिलेगी, बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा।