किसानों के लिए फसल बीमा योजना: रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक अनिवार्य
फसल बीमा योजना की जानकारी
रेवाड़ी: जिले के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने किसानों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी रबी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। रबी सीजन 2025-26 के लिए फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
फसल बीमा के लाभ
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा
उन्होंने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि या जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर किसानों को खेत स्तर पर क्लेम दिया जाएगा। यदि किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम रहती है, तो उस गांव के सभी बीमित किसानों को क्लेम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर होने वाले नुकसान पर भी खेत स्तर पर मुआवजा दिया जाएगा।
बीमित राशि और प्रीमियम
उपायुक्त ने प्रति एकड़ के हिसाब से बीमित राशि और प्रीमियम की जानकारी दी। गेहूं के लिए बीमित राशि 32,523.80 रुपये और प्रीमियम 487.86 रुपये है। चना के लिए बीमित राशि 15,986.31 रुपये और प्रीमियम 239.79 रुपये है। जौ के लिए बीमित राशि 20,727.21 रुपये और प्रीमियम 310.91 रुपये है। सरसों के लिए बीमित राशि 21,829.57 रुपये और प्रीमियम 327.44 रुपये है, जबकि सूरजमुखी के लिए बीमित राशि 22,050.13 रुपये और प्रीमियम 330.75 रुपये है।
आवश्यक दस्तावेज
जरुरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी
- बुआई प्रमाण पत्र
किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ के माध्यम से संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) पर आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क
किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी या खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
