केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना से रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नई पेंशन योजना का लाभ
नई दिल्ली - वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले केंद्र सरकार के एनपीएस खाताधारक और उनके जीवनसाथी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यूपीएस का विकल्प चुनने वाले रिटायर कर्मचारी को हर छह महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत (डीआर) से एनपीएस पेंशन राशि को घटाकर की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के अनुसार साधारण ब्याज भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 30 जून, 2025 है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी में यूपीएस को अधिसूचित किया था, जो सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती है।
यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। अधिसूचना के अनुसार, पूरी तरह सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का अवसर मिलेगा। एनपीएस योजना 1 जनवरी, 2004 को लागू हुई थी।