केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स पर रेडियो उपकरणों की बिक्री के लिए नए नियम लागू किए

नई दिशा-निर्देशों का उद्देश्य
नई दिल्ली: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शुक्रवार को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री और लिस्टिंग को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य 2025 तक वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री को समाप्त करना है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले उपकरण
मंत्रालय ने बताया कि ये उपकरण उपभोक्ताओं को उनकी कानूनी स्थिति के बारे में गलत जानकारी दे सकते हैं और कानून प्रवर्तन तथा आपातकालीन सेवाओं के संचार नेटवर्क में बाधा डाल सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया।
वॉकी-टॉकी की बिक्री पर रोक
जांच में यह पाया गया कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वॉकी-टॉकी बिना आवश्यक लाइसेंस के बेची जा रही हैं। उत्पाद लिस्टिंग में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन उपकरणों के उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं।
नए दिशा-निर्देशों की आवश्यकताएँ
इन दिशा-निर्देशों के तहत केवल अधिकृत वॉकी-टॉकी उपकरणों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर पेश करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, उत्पाद लिस्ट में फ्रीक्वेंसी और अन्य तकनीकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये दिशा-निर्देश भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाते हैं, जो उपभोक्ताओं को उपकरणों के कानूनी उपयोग के बारे में गलत जानकारी दे सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंड
नए दिशा-निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उल्लंघनों के लिए दंड और प्रवर्तन की रूपरेखा भी प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, साथ ही विक्रेताओं की साख और प्रमाणीकरण का सत्यापन अनिवार्य करना है।