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केंद्र सरकार ने निमोस्लाइड दवा की उच्च डोज पर लगाई रोक

केंद्र सरकार ने निमोस्लाइड दवा की 100 मिलीग्राम से अधिक की खुराक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अधिक खुराक से लिवर को नुकसान हो सकता है। हालांकि, 100 मिलीग्राम से कम की दवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। कंपनियों को इस दवा का उत्पादन तुरंत रोकने और पहले से उपलब्ध दवाओं को वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है। यह नियम 29 दिसंबर से लागू होगा। जानें इस फैसले के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभाव।
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केंद्र सरकार ने निमोस्लाइड दवा की उच्च डोज पर लगाई रोक

निमोस्लाइड दवा पर नई पाबंदी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार के इलाज में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली निमोस्लाइड दवा की 100 मिलीग्राम से अधिक की खुराक के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 100 मिलीग्राम से अधिक की ओरल दवाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। निमोस्लाइड एक नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है, जो दर्द को कम करने में सहायक होती है, लेकिन इसकी अधिक खुराक से लिवर को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है।


सरकार ने बताया है कि केवल 100 मिलीग्राम से अधिक की दवाओं पर रोक लगाई गई है, जबकि इससे कम खुराक की दवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा, कंपनियों को इस दवा का उत्पादन तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है और जो दवाएं पहले से बाजार में हैं, उन्हें वापस मंगाने के लिए कहा गया है। यह नियम 29 दिसंबर से लागू हो गया है। बताया गया है कि 100 मिलीग्राम से अधिक की खुराक से लिवर को नुकसान पहुंचने का खतरा है और इसके सुरक्षित विकल्प भी बाजार में उपलब्ध हैं।