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क्या आप मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं?

क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आप किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं? यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसा करना कानूनी रूप से सही नहीं है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि इस प्रक्रिया में क्या नियम और शर्तें हैं, और यदि आप नॉमिनी हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जानें कि कैसे आप मृतक के खाते से पैसे निकालने के लिए सही प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
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क्या आप मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं?

बैंक खाता और एटीएम कार्ड का महत्व


जब आप किसी बैंक में खाता खोलते हैं, तो आपको कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चेकबुक। चेक के माध्यम से आप बिना नकद दिए भुगतान कर सकते हैं। चेक में खाताधारक की जानकारी होती है और इसे उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिसे चेक दिया गया है। इसके बाद, बैंक में जाकर आप इस चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के साथ, आपको एटीएम मशीन पर जाकर पैसे निकालने होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आप किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं? क्या यह कानूनी है? क्या ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है? आइए इन सवालों के उत्तर जानते हैं।


मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का उपयोग करना

अक्सर देखा जाता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो परिवार के सदस्य उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि नियमों के अनुसार ऐसा करना अवैध है। यहां तक कि नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचित किए खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है।


आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति अस्सी की उम्र का है और उसके बैंक खाते से पैसे निकालने की आवश्यकता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मृतक की सारी संपत्ति आपके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। इसके साथ ही, आपको सबसे पहले बैंक को इसकी सूचना देनी होगी।


नॉमिनी की भूमिका

यदि मृत व्यक्ति के बैंक खाते में कोई नॉमिनी है, तो उसे भी बैंक को सूचित करना आवश्यक है। एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में, बैंक को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल सकते हैं।


यदि आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते के नामांकित व्यक्ति हैं, तो आपको खाते में जमा धन का दावा करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको मृतक की पासबुक, खाता टीडीआर, चेकबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र और अपने आधार और पैन कार्ड की कॉपी भी संलग्न करनी होगी। इसके बाद, बैंक सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और यदि सब कुछ सही पाया गया, तो आप मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल सकते हैं।