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गुजरात में कफ सिरप में जहरीले रसायन की खोज, सरकार ने लगाया बैन

गुजरात में हाल ही में दो कफ सिरप में जहरीले रसायन डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मौजूदगी का पता चला है, जिसके बाद सरकार ने इन सिरपों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह मामला मध्य प्रदेश में हुई 20 बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। जांच में असफल पाए गए सिरपों के बैचों की जानकारी और उनकी एक्सपायरी डेट भी साझा की गई है। जानें इस गंभीर स्थिति के बारे में और क्या कदम उठाए गए हैं।
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गुजरात में कफ सिरप में जहरीले रसायन की खोज, सरकार ने लगाया बैन

गुजरात में कफ सिरप की जांच में खतरनाक रसायन का पता चला

गांधीनगर: मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 20 बच्चों की दुखद मौत के बाद, अब गुजरात में भी दो कफ सिरप में जानलेवा रसायन पाए जाने से हड़कंप मच गया है। जांच में इन सिरप के नमूनों में वही जहरीला रसायन, डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG), खतरनाक स्तर पर पाया गया है, जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बना था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने तुरंत दोनों कंपनियों के विशिष्ट बैचों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है।


गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग (FDCA) द्वारा 7 अक्टूबर को जारी की गई सूचना के अनुसार, 'रेस्पिफ्रेश टीआर' (Respifresh TR) और 'रिलीफ' (Relife) नामक कफ सिरप के नमूने जांच में असफल रहे हैं। 'रेस्पिफ्रेश टीआर' का निर्माण अहमदाबाद की रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स और 'रिलीफ' का निर्माण शेखपुर की शेप फार्मा करती है। मध्य प्रदेश FDCA ने भी आधिकारिक तौर पर इन सिरप में DEG की अत्यधिक मात्रा की पुष्टि की है।


जिन बैचों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें रेस्पिफ्रेश टीआर का बैच नंबर R01GL2523 और रिलीफ कफ सिरप का बैच नंबर LSL25160 शामिल हैं। दोनों की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 है।


डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक जहरीला औद्योगिक विलायक है, जिसकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा शरीर में जाने पर किडनी फेल होने और मौत का कारण बन सकती है। मध्य प्रदेश की घटना के बाद, देशभर में दवाओं की गुणवत्ता की जांच तेज कर दी गई है। गुजरात सरकार ने सभी थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे इन प्रतिबंधित बैचों के स्टॉक को तुरंत रोकें और वापस करें।