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गुरुग्राम में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध

गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह निर्णय तब लिया गया जब सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। सीएमओ ने सभी मेडिकल स्टोरों को दवा का स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए हैं और बिना डॉक्टर की पर्ची के खांसी की दवा बेचने पर भी पाबंदी लगाई है। जानें इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अन्य निर्देश और सलाह।
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गुरुग्राम में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध

सीएमओ ने दवा के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए


गुरुग्राम: तमिलनाडु के कांचीपुरम में निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है, जिसके चलते हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने इस दवा की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है।


गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने सभी मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य केंद्रों को इस दवा का स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए हैं।


सीएमओ डॉ. अल्का सिंह ने कहा कि जो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, बिना डॉक्टर की पर्ची के खांसी की दवा बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।


एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी कफ सिरप मेडिकल स्टोर पर नहीं बेची जा सकेगी। यह कदम स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसमें खांसी की दवाओं के असुरक्षित उपयोग पर चिंता जताई गई थी।


जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और दवा नियंत्रण अधिकारी इस एडवाइजरी के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। किसी भी संदिग्ध दवा-संबंधी घटना की सूचना तुरंत राज्य निगरानी इकाई और राज्य दवा नियंत्रक को दी जाएगी।


कोल्ड्रिफ कफ सिरप में विषाक्त तत्व की पहचान

सीएमओ डॉ. अल्का सिंह ने बताया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है, जो बच्चों और वयस्कों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है।


इसलिए, गुरुग्राम में इस सिरप की बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी गई है। सभी रिटेल स्टोर और स्वास्थ्य केंद्रों से इस दवा का बचा हुआ स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।


निर्देशों की सूची


  • बच्चों में खांसी के लिए सिरप का अनावश्यक उपयोग न किया जाए, क्योंकि अधिकांश खांसी स्वत: ठीक हो जाती है।

  • कॉम्बिनेशन ड्रग्स और अनियंत्रित मिश्रणों के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है।

  • किसी भी असामान्य दवा प्रतिक्रिया या स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

  • फार्मासिस्टों को बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के खांसी की दवाएं बेचने से मना किया गया है।

  • सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों को इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) के माध्यम से इन्फ्लूएंजा जैसे रोगों की समयबद्ध रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

  • स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बच्चों में होने वाली अधिकांश खांसी के लिए सिरप की आवश्यकता नहीं होती।

  • किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श लेना अनिवार्य है।