ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का आरोप
जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज
हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में हैं, की जमानत याचिका को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। हिसार के न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग 20 मिनट तक बहस हुई। सरकारी वकील मंदीप बड़क ने अदालत में कहा कि ज्योति 2023 से 2025 के बीच पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में थी।
ज्योति के बैंक खातों की जांच जारी
सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि ज्योति पाकिस्तान के एक एजेंट दानिश के साथ संपर्क में थी। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति के बैंक खातों की जांच चल रही है और कुछ रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं। इसके अलावा, ज्योति के पाकिस्तान यात्रा को स्पॉन्सर करने वाली एजेंसी से भी पूछताछ की जाएगी।
रिमांड पर लेने की संभावना
वकील ने अदालत को बताया कि जब ज्योति धार्मिक जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी, तब उसने दानिश के एक साथी के साथ रूम शेयर किया था। इस दौरान वहां कोई पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकता है। इस तथ्य की भी जांच की जाएगी। नियमों के अनुसार, जत्थे में शामिल व्यक्ति को किसी भी एजेंसी से संपर्क नहीं करना चाहिए।
ज्योति की न्यायिक हिरासत
ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद, उसे 4 दिन के लिए फिर से रिमांड पर भेजा गया। 26 मई को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब उसे 23 जून तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।