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दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने लगाए सख्त नियम

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त नियम भी लागू किए हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित की है और ई-कॉमर्स पर ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के सभी पहलुओं के बारे में।
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दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने लगाए सख्त नियम

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कई कड़े नियम भी लागू किए हैं।


मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका सीमित और नियंत्रित उपयोग किया जा सकता है।


सीजेआई बीआर गवई ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि उद्योग की चिंताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। पारंपरिक पटाखों के उपयोग में वृद्धि से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।


हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है।


सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि, यह बिक्री केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की होगी।


ग्रीन पटाखों के उपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा भी निर्धारित की है। इनका उपयोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक किया जा सकेगा।


कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें। नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा।


इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।