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दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली के चर्चित बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। यह मामला 14 सितंबर को हुआ था, जिसमें वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने गगनप्रीत को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें पासपोर्ट जमा करना और जांच में सहयोग करना शामिल है। इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है।
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दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में जमानत

दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस: दिल्ली में हुए एक चर्चित बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत मिल गई है। शनिवार (27 सितंबर) को पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर जमानत दी। यह घटना 14 सितंबर को धौला कुआं क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं।


अदालत द्वारा लगाए गए शर्तें

अदालत ने गगनप्रीत को जमानत देते समय कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। आदेश के अनुसार, आरोपी को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने और गवाहों से संपर्क न करने का निर्देश दिया है।


नवजोत सिंह की दुखद मृत्यु

नवजोत सिंह की मौके पर हुई मौत: यह दुर्घटना 14 सितंबर की सुबह हुई, जब नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे। धौला कुआं के पिलर नंबर 57 के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में नवजोत सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है।


अदालत का निर्णय

अदालत का फैसला: नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने बताया कि उनके माता-पिता सुबह दर्शन के लिए निकले थे और लौटते समय यह दुर्घटना हुई। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। गगनप्रीत को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया।


पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर

पुलिस ने किया दर्ज एफआईआर: गगनप्रीत के वकील प्रदीप राणा ने अदालत में दलील दी कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और अदालत में प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज में विरोधाभास है। वकील का कहना है कि एफआईआर में कहा गया है कि बीएमडब्ल्यू ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पहले कार फुटपाथ से टकराई और पलटी, जिसके बाद बाइक से संपर्क हुआ। मृतक के परिवार ने अदालत से न्याय की गुहार लगाई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है।