दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन भरने पर लगेगा प्रतिबंध

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू किया जाएगा। इसके तहत, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, चाहे वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों।कैसे कार्य करेगा यह प्रणाली? सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की पहचान कर उनकी उम्र की जांच करेंगे। जब कोई पुराना वाहन ईंधन भरने आएगा, तो कैमरा तुरंत रियल-टाइम अलर्ट भेजेगा, जिससे वह वाहन ईंधन नहीं भर सकेगा। अधिकारियों को सूचित होते ही उस वाहन को जब्त किया जा सकता है।
नियम का विस्तार – NCR में 1 नवम्बर 2025 से गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), सोनीपत जैसे प्रमुख जिलों में भी यह नियम लागू होगा। अन्य NCR जिलों में यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा।
कौन से वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध? डीजल वाहन: 10 वर्ष से अधिक पुराने। पेट्रोल वाहन: 15 वर्ष से अधिक पुराने। इन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, और नियम तोड़ने पर उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
वाहन मालिकों के लिए विकल्प: वे अपने वाहनों को स्क्रैप करवा सकते हैं या NOC लेकर NCR क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं।
इस नियम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को सड़कों से हटाना है। दिल्ली में लगभग 61 लाख पुराने वाहन हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनते हैं।