दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध

स्वतंत्रता दिवस 2025: सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
स्वतंत्रता दिवस 2025: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2 अगस्त से 16 अगस्त तक दिल्ली में किसी भी प्रकार की उप-पारंपरिक हवाई उड़ानों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति पैराग्लाइडर, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या अन्य हवाई उपकरण नहीं उड़ा सकेगा। यह आदेश नए दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह द्वारा जारी किया गया है, जो उनके कार्यभार संभालने के बाद का पहला बड़ा सुरक्षा निर्णय है।
यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण, वीआईपी मूवमेंट और देशभर से आने वाले मेहमानों के चलते सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत किया जाता है। ऐसे में कोई भी उड़ने वाला उपकरण, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
किस-किस चीज पर लगा है बैन?
पुलिस के आदेश के अनुसार, अब दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन्स (UAV), मानव रहित विमान प्रणाली (UAS), माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य किसी भी प्रकार के रिमोट से उड़ने वाले उपकरण पर रोक लगाई गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
क्या है आदेश का मकसद?
इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य असामाजिक और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हवाई हमले, पैरा-जंपिंग के जरिए घुसपैठ या वीआईपी क्षेत्रों पर निगरानी। ऐसे में लाल किले के आसपास और राजधानी के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक हो गया है।
हाई अलर्ट पर हैं एजेंसियां
78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पहले से ही हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने हर जगह निगरानी रखना शुरू कर दिया है। यह प्रतिबंध 16 अगस्त तक लागू रहेगा, जब तक इसे सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता।