दिल्ली सरकार का नया अध्यादेश: प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर कार्रवाई
एक सप्ताह के भीतर नया अध्यादेश लागू होने की संभावना
नई दिल्ली। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि का मुद्दा हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। एक स्कूल ने तो छात्रों को फीस न चुकाने पर स्कूल में प्रवेश से रोकने के लिए बाउंसर भी नियुक्त कर दिए हैं। यह मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है। इसी बीच, दिल्ली सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। यह अध्यादेश दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025 के अंतर्गत होगा। इसमें कई सख्त नियमों का प्रावधान किया जाएगा, जिनका उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
अध्यादेश का उद्देश्य
इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि को रोकना है। यह एक अस्थायी उपाय होगा, जिसे दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने से पहले लागू किया जाएगा। इस विधेयक में फीस से संबंधित सख्त नियम होंगे, और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, फीस संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा।
विशेष सत्र में मसौदा पारित करने की योजना
पहले इस मसौदे को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पारित करने की योजना थी, जो 13-14 मई को आयोजित होने वाला था। लेकिन, यह सत्र नहीं हो सका। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदा विधेयक का उद्देश्य सभी स्कूलों के लिए फीस को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तय करना है। इसमें फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त प्रावधान होंगे। मसौदे में स्कूल स्तर पर शुल्क विनियमन समिति, जिला शुल्क अपीलीय समिति और शुल्क संरचनाओं की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए एक संशोधन समिति की स्थापना की बात की गई है।