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पंजाब सरकार ने दुकानदारों के लिए नए नियम लागू किए

पंजाब सरकार ने दुकानदारों के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिससे उन्हें इंस्पेक्टर राज से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि अब दुकानदारों को 20 सहायक कर्मचारियों तक रखने पर कोई रिपोर्ट नहीं देनी होगी। इसके अलावा, ओवरटाइम के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी। जानें इस नए एक्ट में और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
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दुकानदारों को मिलेगी राहत

पंजाब सरकार ने दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से राहत मिलेगी। अब दुकानदारों को 20 सहायक कर्मचारियों तक रखने पर कोई रिपोर्ट नहीं देनी होगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर दिया है। अब दुकानदारों को हर छह महीने में केवल एक बार जानकारी देनी होगी। यदि किसी दुकान में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सभी कर्मचारियों का हिसाब रखना होगा। इस श्रेणी में लगभग 5 प्रतिशत लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही, कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि किसी दुकान में 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन्हें निरीक्षण या एनओसी के लिए इंस्पेक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में 95 प्रतिशत दुकानें छोटी हैं। पहले ओवरटाइम के लिए 50 घंटे काम करना आवश्यक था, जिसे अब बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी।


यदि 20 से अधिक कर्मचारियों वाले दुकानदारों को 24 घंटे में मंजूरी नहीं मिलती है, तो उनका आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस एक्ट में संशोधन विधानसभा में पेश किया जाएगा, और लेबर एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा। कर्मचारियों को दिन में केवल 12 घंटे काम करने की अनुमति होगी। ओवरटाइम न देने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।


सीएम मान ने कहा कि ओवरटाइम के उल्लंघन के मामलों को सहायक श्रम आयुक्त के पास भेजा जाएगा। अब निरीक्षक हर तीन महीने में एक बार निरीक्षण करेगा। जुर्माने की राशि को 25 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, और 100 रुपये का जुर्माना देने वालों के लिए यह राशि 30,000 रुपये होगी।