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पैन और आधार कार्ड लिंकिंग: जानें किन लोगों को मिली है छूट

इस लेख में हम पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता और किन लोगों को इस प्रक्रिया से छूट मिली है, इस पर चर्चा करेंगे। जानें कि 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, एनआरआई और कुछ विशेष राज्यों के निवासियों को लिंकिंग से क्यों छूट दी गई है। इसके अलावा, बच्चों और जॉइंट अकाउंट धारकों के लिए क्या नियम हैं। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए पढ़ना न भूलें।
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पैन और आधार कार्ड लिंकिंग: जानें किन लोगों को मिली है छूट

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता

आज 31 दिसंबर 2025 है, और यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो इसे जल्द से जल्द करवा लें। इन दोनों दस्तावेजों का लिंक होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इसे नहीं कराते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, और आपके कई महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं या टैक्स से संबंधित सुविधाओं में भी रुकावट आ सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।


किसे मिली है छूट?

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पैन और आधार को लिंक कराने से छूट दी गई है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा, सुपर सीनियर सिटीजन को भी इस नियम से विशेष छूट मिली है।


इसके साथ ही, जो एनआरआई हैं, उन्हें भी पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाना आवश्यक नहीं है। आयकर अधिनियम के अनुसार, भारत के निवासी न होने पर लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोग भी इस नियम के दायरे में नहीं आते।


बच्चों और जॉइंट अकाउंट धारकों को भी छूट है, लेकिन यदि किसी बच्चे की उम्र 8 साल से कम है और उसके पास पैन कार्ड है, तो उसे टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। इसलिए, आधार कार्ड से पैन लिंक कराना आवश्यक है। यदि बच्चों का बैंक खाता माता-पिता के खाते से जुड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें छूट मिलेगी।


लिंकिंग न कराने के परिणाम

यदि लिंकिंग नहीं कराई गई, तो न केवल पेंडिंग टैक्स रिफंड रुक जाएगा, बल्कि रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पैन और आधार कार्ड लिंक हों।