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बावल में अवैध कालोनी के निर्माण पर डीटीपी का बुलडोजर अभियान

डीटीपी ने बावल क्षेत्र में अवैध कालोनी के निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एक अभियान चलाया। इस कार्रवाई में लगभग छह एकड़ और तीन एकड़ में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। जिला नगर योजनाकार ने आम जनता को सलाह दी है कि वे अवैध कालोनी में प्लॉट न खरीदें और किसी भी प्लॉट की वैधता की जांच करने के लिए नगर योजनाकार कार्यालय से संपर्क करें। जानें इस कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव के बारे में।
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बावल में अवैध कालोनी के निर्माण पर डीटीपी का बुलडोजर अभियान

डीटीपी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया


रेवाड़ी समाचार। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शुक्रवार को बावल क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में दो स्थानों पर चार और तीन एकड़ में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने बताया कि रेवाड़ी जिले के रसियावास रोड पर राधास्वामी सत्संग के पास लगभग छह एकड़ और दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन एकड़ में अवैध कालोनी का मामला सामने आया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की।


अवैध निर्माण पर कार्रवाई

शुक्रवार को, जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने रसियावास रोड पर लगभग छह एकड़ में अवैध कालोनी में 23 डीपीसी, 12 परिकास्ट चारदिवारी और कच्चे सड़क नेटवर्क को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा, दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में 14 डीपीसी, पांच परिकास्ट चारदिवारी और कच्चे सड़क नेटवर्क को भी नष्ट किया गया।


सामान्य जनता को ठगी से बचने की सलाह

डीटीपी ने चेतावनी दी है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उसकी वैधता की पुष्टि करें ताकि किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। अवैध कालोनी के प्रॉपर्टी डीलर आम जनता को झूठे सपने दिखाकर खाली भूमि पर प्लॉट बेच देते हैं।


प्लॉट खरीदने से पहले जांच करें

लोगों को तब पता चलता है जब अवैध निर्माण शुरू होता है और वे ठगे हुए महसूस करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि किसी भी अवैध कालोनी में प्लॉट न खरीदें, ताकि आम जनता की मेहनत बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कालोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में कर सकता है।