बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा पर लगाया रोक

राज कुंद्रा धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का आदेश
राज कुंद्रा धोखाधड़ी मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए कड़े नियम निर्धारित किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दोनों को पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, जो एक धोखाधड़ी मामले में शामिल राशि है। यह मामला मुंबई के जुहू पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर एक व्यवसायी को 60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह राशि जमा नहीं की जाती, तब तक उनकी विदेश यात्रा की याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.
यह मामला अगस्त 2024 में तब सामने आया जब मुंबई के 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा और राज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच, शिल्पा और राज ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जबकि यह राशि कथित तौर पर उनके निजी लाभ के लिए इस्तेमाल की गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया, जिसके कारण उनकी विदेश यात्रा पर रोक लग गई.
शिल्पा और राज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि LOC को निलंबित किया जाए ताकि वे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत कार्यों के लिए विदेश यात्रा कर सकें। बुधवार को सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने कहा कि जब तक 60 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते, तब तक विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में 'खुशी की यात्रा' की अनुमति नहीं दी जा सकती.
धोखाधड़ी मामले में पहले देने होंगे 60 करोड़
शिल्पा और राज के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी एकमात्र निजी यात्रा फुकेत के लिए थी, जबकि बाकी यात्राएं पेशेवर कार्यों के लिए थीं। वकील ने यह भी कहा कि दोनों ने जांच में पूरा सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी उपस्थित हुए हैं। कोर्ट ने इस सहयोग की सराहना की और कहा कि इसी कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि कोर्ट ने शिल्पा के पेशेवर आयोजनों के लिए निमंत्रण पत्र या अन्य संचार के दस्तावेज मांगे.
बॉम्बे HC से शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को झटका
यह मामला शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी पेशेवर और निजी योजनाएं अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर हैं। 60 करोड़ रुपये की भारी राशि जमा करने की शर्त ने उनकी विदेश यात्रा की उम्मीदों पर सवाल उठा दिए हैं.