भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा: नया आदेश लागू

नई सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से एक नई सुरक्षा नीति लागू की गई है, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, सीएनजी पंपों पर भी ऐसे चालकों को गैस नहीं दी जाएगी। इस आदेश के अनुसार, हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है और 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने यह आदेश बुधवार को जारी किया था। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह प्रतिबंध चिकित्सा आपात स्थितियों में लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें। यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।