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महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में कमी: NPPA की नई घोषणा

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने हाल ही में 37 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कमी की घोषणा की है। यह कदम आम जनता के लिए दवाओं को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई कीमतों में पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, और मधुमेह की दवाएं शामिल हैं। जानें किस दवा की कीमत कितनी कम हुई है और विक्रेताओं को क्या निर्देश दिए गए हैं।
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महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में कमी: NPPA की नई घोषणा

दवाओं की कीमतों में कमी का ऐलान

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने शनिवार को 37 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कमी की जानकारी दी है। यह निर्णय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत लिया गया है। इस कदम से आम जनता के लिए आवश्यक दवाएं अधिक सस्ती हो जाएंगी। 


कौन सी दवाएं हुईं सस्ती?

NPPA ने विभिन्न बीमारियों जैसे संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, मधुमेह और विटामिन की कमी के उपचार में उपयोगी दवाओं की कीमतों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इसमें पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन और पुरानी बीमारियों के लिए फिक्स्ड-डोज संयोजन शामिल हैं। कुल 35 फॉर्मूलेशन, जो प्रमुख दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, इस सूची में शामिल हैं।


विशिष्ट दवाओं की नई कीमतें

उदाहरण के लिए, सूजन-रोधी दवा ऐसक्लोफेनैक, पैरासिटामॉल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की एक टैबलेट अब डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के लिए 13 रुपये और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15.01 रुपये में उपलब्ध होगी। हृदय रोग के लिए एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम का संयोजन अब 25.61 रुपये प्रति टैबलेट होगा। बच्चों के लिए सेफिक्साइम और पैरासिटामॉल का ओरल सस्पेंशन, विटामिन डी के लिए कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स और डिक्लोफेनैक इंजेक्शन (31.77 रुपये प्रति मिलीलीटर) भी इस सूची में शामिल हैं।


मधुमेह और अन्य दवाओं की कीमतें

मधुमेह के उपचार के लिए एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का संयोजन अब 16.50 रुपये प्रति टैबलेट तक सीमित किया गया है। कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के लिए एटोरवास्टेटिन-एजेटिमाइब और एलर्जी व अस्थमा के लिए बिलास्टिन-मॉन्टेलुकास्ट की कीमतें भी निर्धारित की गई हैं।


विक्रेताओं के लिए निर्देश

NPPA ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित कीमतें जीएसटी-मुक्त हैं, और यदि आवश्यक हो तो जीएसटी अतिरिक्त लिया जा सकता है। निर्माताओं को एकीकृत औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (IPDMS) के माध्यम से संशोधित मूल्य सूची जारी करने और NPPA व राज्य दवा नियंत्रकों को भेजने का निर्देश दिया गया है। खुदरा विक्रेताओं को DPCO, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत नई कीमतें प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी। गैर-अनुपालन पर DPCO और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सजा और अतिरिक्त वसूली की जाएगी।