महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया नियम लागू किए

महाराष्ट्र में नए सोशल मीडिया नियम
महाराष्ट्र सरकार की नई नीति: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारी अब योजनाओं पर सरकार की आलोचना नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया है कि इससे कार्य में गोपनीयता बढ़ेगी और कर्मचारी अधिक प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से कार्य करेंगे।
स्वयं की प्रशंसा पर भी रोक
सरकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को अलग रखना होगा। उन्हें सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने या आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी। गोपनीय दस्तावेजों और जानकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना साझा करने पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा, कर्मचारी अपनी प्रशंसा भी सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे।
सरकारी संपत्ति का उपयोग प्रतिबंधित
आदेश के अनुसार, आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री को साझा करना, अपलोड करना और फॉरवर्ड करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कर्मचारियों को आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने, अपलोड करने या फॉरवर्ड करने से भी रोका गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी संपत्ति जैसे वाहनों या इमारतों का वीडियो बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।