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मुख्यमंत्री आवास योजना: 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए सुनहरा अवसर

मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा में बेघर और किरायेदार परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के दूसरे चरण में यमुनानगर में 2,927 योग्य परिवारों को 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। पात्रता के लिए वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और योग्य आवेदकों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह योजना स्थायी आवास प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी।
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मुख्यमंत्री आवास योजना: 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए सुनहरा अवसर

मुख्यमंत्री आवास योजना: आय सीमा के तहत लाभ

मुख्यमंत्री आवास योजना: 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए सुनहरा अवसर: हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना (CM Housing Scheme) बेघर और किरायेदार परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के दूसरे चरण में यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में 2,927 योग्य व्यक्तियों को 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।


यह योजना उन परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करने का अवसर देगी, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और योग्य आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। आइए, इस योजना के विवरण, पात्रता, और लाभों पर एक नजर डालते हैं।


योजना का दूसरा चरण: ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर में 2,927 परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सितंबर 2023 में पंजीकरण कराने वाले आवेदकों की सूची नगर निगम को भेजी गई है।


पात्र व्यक्तियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी गई है। बुकिंग की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 है। जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ हैं, वे यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल है।


प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया और इसके लाभ

बुकिंग के बाद योग्य आवेदकों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर (Provisional Allotment) प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह योजना उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिनके पास अपना घर नहीं है।


पहले चरण में 3,139 परिवारों को जून 2024 में भटौली और जय सिटी के पास सेक्टर 22, 23, 24, और 26 में प्लॉट आवंटित किए गए थे। यह कदम बेघर परिवारों (Homeless Families) को स्थायी आवास और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।


पात्रता और आवेदन की जानकारी

मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की शर्तें हैं कि परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और परिवार के पास कोई स्थायी आवास (Permanent Housing) नहीं होना चाहिए। पात्रता की जांच परिवार पहचान पत्र के आधार पर की जाती है।


ऑनलाइन बुकिंग हाउसिंग फॉर ऑल पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। असहाय आवेदकों के लिए नगर निगम कार्यालय में सहायता उपलब्ध है। यह योजना हरियाणा सरकार की बेघर परिवारों (Homeless Families) को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यमुनानगर से शुरू हुई यह पहल अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित होगी।