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योगी सरकार का रक्षाबंधन उपहार: महिलाओं के लिए संपत्ति पर स्टांप में छूट

योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से विशेष रूप से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को लाभ होगा। जानें इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ और इसके पीछे की सोच।
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योगी सरकार का रक्षाबंधन उपहार: महिलाओं के लिए संपत्ति पर स्टांप में छूट

महिलाओं के लिए नई पहल

लखनऊ। रक्षाबंधन के अवसर पर, योगी सरकार ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट का आदेश जारी किया गया है। हाल ही में, यूपी कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक करोड़ रुपये तक 1% स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी, जबकि अधिकतम छूट की सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस निर्णय से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।


छूट का विवरण

शासनादेश के अनुसार, यदि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति (जैसे घर या जमीन) किसी महिला के नाम पर खरीदी जाती है, तो उस पर 1% स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू होती थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट मिलती थी। अब, सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ होगा।


सरकारी बयान

इस निर्णय की जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह पहल मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में सहायता करेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनेंगी। यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी सशक्त बनाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।


लाभ की जानकारी

1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर मिलने वाले लाभ:



  • 1% स्टांप शुल्क की छूट।

  • अधिकतम 1 लाख रुपये की बचत।

  • मध्यम वर्ग की महिलाओं को सीधा लाभ।

  • महिला सशक्तीकरण और संपत्ति में भागीदारी को बढ़ावा।