राशन कार्ड से नाम हटने पर दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया
राशन कार्ड से नाम हटने पर क्या करें?
कई बार लोगों को राशन कोटा पर जाकर यह पता चलता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम बिना किसी सूचना के राशन कार्ड से हटा दिया गया है। ऐसे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाम कटने के बाद भी उसे पुनः जोड़ा जा सकता है। राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो नागरिकों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक होता है।
नाम कटने के कारण
सूत्रों के अनुसार, नाम कटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारण यह है कि आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, यदि कोई परिवार कई महीनों तक राशन नहीं लेता है, तो विभाग यह मान लेता है कि उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं है और नाम हटा दिया जाता है। किसी सदस्य की मृत्यु, विवाह के बाद स्थान परिवर्तन या पात्रता मानदंडों में बदलाव भी इसके कारण बन सकते हैं।
ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
यदि आप घर बैठे नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अन्यथा सीधे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। पोर्टल पर आपको ‘Add Member’ या ‘Ration Card Correction/Modification’ का विकल्प मिलेगा। यहां फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है।
आवेदन की स्थिति ट्रैक करना
फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन या रेफरेंस नंबर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आप स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो नाम पुनः राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है, जबकि कुछ में नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी यह कार्य किया जा सकता है।
राशन कार्ड से नाम जोड़ने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
1. कारण समझें कि नाम क्यों हटा होगा:
- आधार कार्ड लिंक न होना
- कई महीनों तक राशन न लेना
- सदस्य का निधन या विवाह के बाद पता बदलना
- पात्रता नियमों में बदलाव
2. अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
3. पहली बार हैं तो ‘Register’ करें / पहले से रजिस्टर हैं तो ‘Login’ करें।
4. डैशबोर्ड में जाएँ और ऑप्शन चुनें:
- ‘Add Member’ या
- ‘Ration Card Correction / Update / Modification’
5. फॉर्म भरें और यह जानकारी जोड़ें:
- नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, रिश्ता, आदि
- आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- परिवार मुखिया का राशन कार्ड
- एड्रेस प्रूफ (यदि जरूरत हो)
6. आवेदन सबमिट करें और एप्लिकेशन/रेफरेंस नंबर नोट करें।
7. उसी नंबर से वेबसाइट पर जाकर स्टेटस नियमित रूप से ट्रैक करें।
8. डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन के बाद नाम दोबारा जोड़ दिया जाएगा।
9. कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया CSC/जन सेवा केंद्र से भी ऑफलाइन की जा सकती है।
