Newzfatafatlogo

रेलवे स्टंट करने वालों के लिए सख्त नियम: जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है

सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए लोग कई बार खतरनाक स्टंट करते हैं, खासकर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना और सजा शामिल है। जानें कि कैसे ये स्टंट न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। इस लेख में हम रेलवे के नियमों और स्टंट करने वालों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
 | 
रेलवे स्टंट करने वालों के लिए सख्त नियम: जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है

सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने की खतरनाक कोशिशें


आजकल लोग सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कई तरह के जोखिम भरे स्टंट करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे खतरनाक होते हैं कि ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। कई बार लोग रेलवे स्टेशनों, ट्रेन ट्रैक पर या ट्रेन के अंदर स्टंट करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कानूनी रूप से दंडनीय है? यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर या पटरी पर स्टंट करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।


भारतीय रेलवे के नियम और कार्रवाई

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, पुलिस ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। यदि कोई रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर स्टंट करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।


रेलवे एक्ट के तहत स्टंट करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, स्टंट करने वाले अधिकांश युवा 15 से 25 वर्ष के बीच होते हैं। 2010 में, 1903 युवा स्टंट करते हुए पकड़े गए थे। 2011 में, रेलवे पुलिस ने केवल 2 दिनों में 55 लोगों को स्टंट करते हुए पकड़ा।


खतरनाक स्टंट का प्रभाव

ट्रेन में स्टंट करने से वहां मौजूद अन्य बच्चे या किशोर भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। स्टंट करने से पहले, स्टंटमैन को अपनी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टंट जानलेवा हो सकते हैं।


रिपोर्ट के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है। अधिकांश स्टंट करने वाले स्कूल या कॉलेज के छात्र होते हैं। रेलवे एक्ट की धारा 147, 145, 154, 156 के तहत ऐसे लोगों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। रेलवे पुलिस ने अब स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। ऐसे व्यक्तियों को न केवल जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि उन्हें पुलिस हिरासत में भी लिया जा सकता है।