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लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका

राजद प्रमुख लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। यादव ने 12 अगस्त तक मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया है, जबकि सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालती कार्यवाही के बारे में।
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लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

राजद के प्रमुख लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निचली अदालत उनके खिलाफ आरोप तय करती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका 'निष्फल' नहीं होगी।


मुकदमे की स्थगन याचिका

18 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें पेश होने से छूट दी गई। सुनवाई के दौरान, लालू यादव ने अपनी नई याचिका में मुकदमे को 12 अगस्त तक स्थगित करने का अनुरोध किया, जब उच्च न्यायालय उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा।


भ्रष्टाचार के आरोप

लालू यादव के कार्यकाल (2004-2009) के दौरान, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को नियुक्तियों के लिए कथित तौर पर भूमि उपहार में दी गई। यादव ने तर्क किया कि सीबीआई की एफआईआर विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना दायर की गई थी।


उच्च न्यायालय की सुनवाई

29 मई को, उच्च न्यायालय ने यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 12 अगस्त के लिए निर्धारित की। उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और 18 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा।


अदालत में सुनवाई

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन.कोटिस्वर सिंह की पीठ ने बुधवार को मामले पर दोबारा सुनवाई की और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। लालू यादव के वकील मुदित गुप्ता ने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया, जबकि सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यादव की याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया।