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सेबी का नया निर्णय: म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रांजैक्शन चार्ज समाप्त

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रांजैक्शन चार्ज को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अब इस प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। सेबी का मानना है कि यह निर्णय म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स के भुगतान प्रणाली को सरल बनाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभाव।
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सेबी का नया निर्णय: म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रांजैक्शन चार्ज समाप्त

सेबी का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिसके चलते एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अब इस प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। यह निर्णय मई 2023 में आयोजित सार्वजनिक परामर्श और जून 2025 में उद्योग के साथ हुई चर्चाओं के बाद लिया गया है।


सेबी का मानना है कि यह परिवर्तन म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स के भुगतान प्रणाली को सरल बनाएगा। यह सर्कुलर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) और SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियमन 52(4A) के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है।


सेबी के अनुसार, पहले के नियमों के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10,000 रुपये या उससे अधिक के निवेश पर ट्रांजैक्शन चार्ज मिलते थे। यह नियम 27 जून 2024 के मास्टर सर्कुलर में शामिल था। हालाँकि, नई समीक्षा के बाद सेबी ने यह निष्कर्ष निकाला कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो एएमसी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, को सीधे कमीशन या शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए, न कि ट्रांजैक्शन चार्ज के माध्यम से। इस आधार पर, मास्टर सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से हटा दिया गया है।


यह ध्यान देने योग्य है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वे वित्तीय मध्यस्थ होते हैं जो निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने और उसे बनाए रखने में सहायता करते हैं। इन्हें अक्सर म्यूचुअल फंड एजेंट्स भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर व्यक्तिगत निवेशकों तक म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बजाज फाइनेंस के अनुसार, इन एजेंटों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा रजिस्टर और रेगुलेट किया जाता है।