हरियाणा CET 2025: हाईकोर्ट में नियमों को चुनौती, 9 जून तक सरकार से जवाब मांगा

हरियाणा CET परीक्षा में याचिका दायर
हरियाणा CET 2025: हरियाणा CET परीक्षा के एक अभ्यर्थी ने संयुक्त पात्रता परीक्षा के नियमों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है।
सरकारी नौकरी और भर्ती परीक्षा से संबंधित इस मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण हो सकता है। याचिका कैथल के निवासी नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे परीक्षा में बैठने से केवल इसलिए रोका गया क्योंकि उसकी उम्र इस परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित सीमा से 41 दिन कम थी।
प्रभजीत ने बताया कि उसने 2023 में 10वीं और 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे वह CET परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता है।
याचिका में प्रस्तुत तर्क
याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुसार सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। CET केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद शुरू होगी। इसलिए, याचिकाकर्ता को आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वह नियुक्ति से पहले 18 वर्ष का हो जाएगा।
CET में उम्र सीमा की जानकारी
हरियाणा सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी HSSC CET गाइडलाइन और 26 मई 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, जिन आवेदकों की उम्र न्यूनतम सीमा 18 वर्ष से कम है, उन्हें आवेदन के लिए अयोग्य माना जाएगा।
9 जून को जवाब देना होगा
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क किया कि प्रभजीत की आयु आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 को 17 वर्ष 10 महीने 20 दिन थी, यानी वह केवल 33 दिन कम है। ऐसे में उसे उम्र की तकनीकी कमी के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोकना अनुचित है।
याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून तक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।