हरियाणा की दयालु योजना: गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता
दयालु योजना हरियाणा
कैथल | हरियाणा की नायब सैनी सरकार गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है।
इनमें से एक प्रमुख योजना है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), जो राज्य के लाखों गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुई है। वर्तमान में, इस योजना का लाभ उठाने वाले लाखों लोग अपनी कठिनाइयों को आसानी से पार कर रहे हैं।
5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता
कैथल की उपायुक्त प्रीति ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के अंतर्गत, सालाना 1.80 लाख रुपए तक कमाने वाले परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की जाती है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 1 से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध है।
उन्होंने यह भी बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए मृतक की उम्र 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार को घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा वे अवसर चूक सकते हैं।
उम्र के अनुसार सहायता राशि
इस योजना में सहायता राशि उम्र के अनुसार भिन्न होती है, जो इस प्रकार है: 6 से 12 वर्ष के बच्चों को 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष के युवाओं को 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए और 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे परिवार के खाते में पहुंचती है और कठिन समय में सहारा बनती है।
