हरियाणा फैमिली ID के लिए नए नियम: आधार में पता होना अनिवार्य

हरियाणा फैमिली ID के लिए आवश्यक नियम
हरियाणा फैमिली ID: नए नियमों के तहत पहचान पत्र के लिए यह काम करना होगा: हरियाणा में फैमिली ID या परिवार पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए अब आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता होना आवश्यक है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनके आधार में हरियाणा का पता नहीं है, वे फैमिली ID के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
फैमिली ID में नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि आदि सीधे आधार कार्ड से ली जाती है। यदि आपके आधार में राज्य का पता किसी अन्य स्थान का है, तो आपको पहले आधार में इसे अपडेट कराना होगा।
फैमिली ID के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और पहचान प्रमाण
परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदक को हरियाणा का पता साबित करने वाले दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), मतदाता पहचान पत्र या डीएमसी में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। तभी फैमिली ID जारी की जा सकेगी।
इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में फैमिली ID की प्रक्रिया में नए विकल्प जोड़े हैं, जो समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं। यह पहल राज्य की सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कदम
यदि आप हरियाणा के किसी जिले में कार्यरत हैं और सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, पेंशन योजना या शिक्षा स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार में स्थानीय पते को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
फैमिली ID का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति और परिवार की डिजिटल पहचान बनी रहे और सभी सरकारी लाभ सही तरीके से उन तक पहुँच सकें। इसलिए पहचान प्रमाण में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।