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हरियाणा में अग्निवीरों के लिए नई नौकरी आरक्षण नीति

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नई नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत, अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी पदों पर आरक्षण मिलेगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी शामिल है। जानें इस नई नीति के तहत अग्निवीरों को कैसे लाभ मिलेगा और चयन प्रक्रिया क्या होगी।
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हरियाणा में अग्निवीरों के लिए नई नौकरी आरक्षण नीति

हरियाणा में अग्निवीरों को मिली नई सौगात

हरियाणा में अग्निवीरों को मिली नई नौकरी की सुविधा: चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।


इस नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक पत्र जारी किया है। कई चर्चाओं के बाद तैयार की गई इस नीति से पूर्व अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा।


अग्निवीरों को मिलेगी विशेष राहत


नई नीति के अनुसार, ग्रुप B के कौशल आधारित पदों पर 1% और ग्रुप C के पदों पर (कुछ विशेष श्रेणियों को छोड़कर) 5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के लिए 20%, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है।


आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा


आरक्षण को सभी सामाजिक वर्गों में समान रूप से बांटने के लिए निर्धारित रोस्टर प्वाइंट्स पर लागू किया जाएगा। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा।


यदि उपयुक्त अग्निवीर उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो खाली पदों को संबंधित वर्ग के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। खास बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट मिलेगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से प्रमाणित है।


लिखित परीक्षा देना अनिवार्य


पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप C भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) से छूट दी गई है। साथ ही, सेना में प्राप्त प्रशिक्षण से संबंधित परीक्षाओं से भी उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाले गए पदों के लिए लिखित परीक्षा देना अनिवार्य होगा।