Newzfatafatlogo

हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय सहायता: स्व-रोजगार का सुनहरा अवसर

हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय सहायता योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें स्व-रोजगार और व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। इस योजना के तहत 311 लाभार्थियों को 221.74 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिसमें सब्सिडी भी शामिल है। यह योजना कृषि, उद्योग, और व्यापार जैसे क्षेत्रों में लाभार्थियों को आगे बढ़ने का मौका देती है। आवेदन की प्रक्रिया सरल है, जिससे इच्छुक लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
 | 
हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय सहायता: स्व-रोजगार का सुनहरा अवसर

हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय सहायता

SC Financial Assistance: अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक सहायता का नया मार्ग: हरियाणा में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए वित्तीय सहायता (SC Financial Assistance) एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मई तक 311 लाभार्थियों को 221.74 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है।


इसमें 24.14 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। यह योजना अनुसूचित जातियों के लोगों को स्व-रोजगार और व्यवसाय शुरू करने में सहायता कर रही है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह आपके लिए कैसे लाभकारी हो सकती है।


स्व-रोजगार की दिशा: विभिन्न क्षेत्रों में सहायता


हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि यह वित्तीय सहायता अनुसूचित जातियों के लोगों को कृषि, उद्योग, व्यापार और स्व-रोजगार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए दी जा रही है।


चाहे आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हों या कोई छोटा व्यवसाय, यह योजना आपके सपनों को साकार करने का अवसर देती है। निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से ऋण और सब्सिडी प्रदान करता है। यह पहल अनुसूचित जाति समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


क्षेत्रवार वित्तीय सहायता: किसे कितना मिला?


इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में 130 लोगों को डेयरी फार्मिंग, भेड़ पालन और सूअर पालन के लिए 104.72 लाख रुपये का ऋण मिला, जिसमें 7.11 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है।


औद्योगिक और व्यापार क्षेत्र में 177 लाभार्थियों को 114.52 लाख रुपये दिए गए, जिसमें 16.63 लाख रुपये की सब्सिडी और 11.45 लाख रुपये मार्जिन मनी शामिल हैं। वहीं, स्व-रोजगार क्षेत्र में 4 लोगों को 2.50 लाख रुपये की सहायता मिली। यह राशि छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायक साबित हो रही है।


आवेदन और लाभ: सरल प्रक्रिया, बड़ा लाभ


यह योजना अनुसूचित जातियों के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। इच्छुक लोग हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वावलंबन को भी बढ़ावा देती है। यदि आप अनुसूचित जाति से हैं और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जल्दी करें और इस योजना का लाभ उठाएं।


हरियाणा सरकार की यह पहल अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह योजना न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में समानता और समृद्धि को भी प्रोत्साहित करती है।