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हरियाणा में एमनेस्टी योजना: रद्द प्लॉट्स को नियमित करने का सुनहरा अवसर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एमनेस्टी योजना का शुभारंभ किया है, जो रद्द किए गए रिहायशी प्लॉट्स को नियमित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत, जिन लोगों के प्लॉट बकाया राशि के कारण रद्द हुए थे, उन्हें राहत मिलेगी। योजना के तहत आवंटियों को बकाया राशि पर ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। यह पहल हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो नागरिकों के लिए किफायती आवास समाधान प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।
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हरियाणा में एमनेस्टी योजना: रद्द प्लॉट्स को नियमित करने का सुनहरा अवसर

हरियाणा में रिहायशी प्लॉट्स के लिए नई एमनेस्टी योजना

हरियाणा में घर का सपना साकार करने का मौका: नायब सैनी ने एमनेस्टी योजना का शुभारंभ किया: चंडीगढ़: हरियाणा के हजारों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण! मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की एक महत्वपूर्ण बैठक में एमनेस्टी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 6 जुलाई, 2020 के बाद रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है।


इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके प्लॉट बकाया राशि जमा न कर पाने के कारण रद्द हो गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से न केवल परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा, बल्कि ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉटों की बिक्री को भी पारदर्शी बनाया जाएगा। इस घोषणा ने प्रदेश में नई उम्मीद जगाई है।एमनेस्टी योजना


इस एमनेस्टी योजना के तहत, रिहायशी प्लॉट (ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को छोड़कर) खरीदने वाले बोलीदाता, जिन्होंने प्लॉट की कुल लागत का कम से कम 15% पहले ही जमा किया था, अब अपने रद्द किए गए प्लॉट को नियमित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे आवंटियों को बकाया राशि पर 18% वार्षिक ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान करना होगा। यह ब्याज राशि देय तिथि से लेकर भुगतान की तारीख तक लागू रहेगी।


इसके अलावा, जो लोग पहली एमनेस्टी योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, उन्हें भी इस नई योजना के तहत मौका दिया जाएगा। यह कदम हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक और उदाहरण है, जो आम लोगों के हित में काम कर रही है।


योजना के तहत आवंटियों को बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का प्रावधान है। इस राशि को योजना की अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर जमा करना होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस अवधि में कोई छूट या विस्तार नहीं दिया जाएगा, और न ही किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध होगा।


यह सख्त समयसीमा सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। इस पहल से न केवल आवंटियों को अपने प्लॉट वापस मिल सकेंगे, बल्कि हरियाणा में शहरी विकास को भी नई गति मिलेगी।


यह योजना हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो नागरिकों के लिए किफायती और पारदर्शी आवास समाधान प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह कदम न केवल परिवारों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास को भी बढ़ावा देगा। इस घोषणा के बाद प्रदेश के कई शहरों में खुशी की लहर है, और लोग इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्साहित हैं।