हरियाणा में पारिवारिक पेंशन में बदलाव: रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन

हरियाणा पारिवारिक पेंशन में नया ऐलान
हरियाणा पारिवारिक पेंशन: रिटायर्ड कर्मचारियों को 9,000 रुपये की राहत! हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब 2016 से पहले रिटायर हुए या दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होगी। यह निर्णय हजारों पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम 2017 में संशोधन किया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा, जो पेंशनर्स के जीवन को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नए नियम और प्रभावी तिथि
हरियाणा पारिवारिक पेंशन के नए नियम
हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा सिविल सेवाएं (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम 2025 के तहत पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। यदि किसी पेंशनभोगी की पेंशन नए फार्मूले के अनुसार कम होती है, तो पहले से दी जा रही पेंशन में समायोजन किया जाएगा।
पेंशन की गणना और लाभार्थियों के लिए जानकारी
नए नियमों के अनुसार, पुनरीक्षित पेंशन 1 जनवरी 2016 के वेतन का 50% होगी, जबकि पारिवारिक पेंशन वेतन का 30% होगी। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु 1 जनवरी 1986 से पहले हुई थी, उनकी पेंशन की गणना 1986 के वेतनमान के आधार पर की जाएगी।
वहीं, 1986 से 2016 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन 2016 के वेतन के आधार पर तय की जाएगी। यह नियम सभी पेंशनभोगियों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू होंगे।
आर्थिक स्थिरता का कदम
हरियाणा सरकार का यह निर्णय रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने पेंशन दस्तावेजों की जांच करें और किसी भी जानकारी के लिए वित्त विभाग या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
यह कदम हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाई गई है। इस बदलाव से पेंशनभोगियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।