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हरियाणा में बिजली अदालत का आयोजन, उपभोक्ता समस्याओं का त्वरित समाधान

हरियाणा में 9 जून को माधोसिंघाना बिजलीघर में बिजली अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में उपभोक्ता अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। यह अदालत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जिसमें गलत बिलिंग, वोल्टेज की समस्या और बिजली आपूर्ति में व्यवधान जैसी शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायतें लेकर आ सकते हैं, लेकिन अनधिकृत उपयोग और जुर्माना से संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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हरियाणा में बिजली अदालत का आयोजन, उपभोक्ता समस्याओं का त्वरित समाधान

बिजली अदालत का आयोजन

हरियाणा समाचार: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 9 जून को माधोसिंघाना बिजलीघर में बिजली अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत की अध्यक्षता सिरसा सर्कल के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सभ्रवाल करेंगे।


यह अदालत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जिसमें उपभोक्ता अपनी बिजली बिल, मीटर, वोल्टेज और बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। डीएचबीवीएन उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निगम ने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।


बिजली अदालत में मुख्य रूप से गलत बिलिंग, वोल्टेज की समस्या, बिजली आपूर्ति में व्यवधान और खराब मीटर बदलने में देरी जैसी शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि, बिजली के अनधिकृत उपयोग, दंड, जुर्माना या दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों पर इस अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।


माधोसिंघाना बिजलीघर के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता अपनी शिकायतों के साथ 9 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।