हरियाणा में विकलांगों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा

हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 21 प्रकार के विकलांगों के लिए पेंशन देने की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
पेंशन के लिए पात्रता मानदंड
यह पेंशन केवल उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
स्थायी निवास की आवश्यकता
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी हो और पिछले तीन वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के लिए योग्य हैं।
पेंशन पाने वाले रोगों की सूची
इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन
- लोकोमोटर विकलांगता
- कुष्ठ रोगी
- सेरेब्रल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- अंधापन
- कम दृष्टि
- सुनने की अक्षमता
- भाषा विकलांगता
- बौद्धिक विकलांगता
- विशिष्ट सीखने की विकलांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस
- पार्किंसंस रोग
- स्किल सेल रोग
- शारीरिक अपंगता
- हीमोफीलिया
- थैलेसीमिया
- एसिड अटैक पीड़ित
- बौना