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SSC ने CAPF और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में कांस्टेबल भर्ती के लिए नए चिकित्सा मानदंड जारी किए

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CAPF और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में कांस्टेबल (GD) भर्ती के लिए चिकित्सा मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को PST के दौरान वजन के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस लेख में, हम आपको इन नए नियमों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें।
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SSC ने CAPF और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में कांस्टेबल भर्ती के लिए नए चिकित्सा मानदंड जारी किए

नई दिल्ली में SSC का महत्वपूर्ण निर्णय


नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में कांस्टेबल (GD) भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, चिकित्सा परीक्षा में नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उन्हें इन नए नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा के समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम आपको नए नियमों की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।


बदलाव की मुख्य बातें

नवीनतम अपडेट के अनुसार, यह संशोधन सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए समान दिशा-निर्देशों के पैरा 2(D) से संबंधित है। यह संशोधन 9 मार्च, 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लागू किया गया है।


जो उम्मीदवार पहले 2015 के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे थे, उन्हें इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नए नियम भर्ती प्रक्रिया के विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (DME) और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (RME) के दौरान लागू होंगे।


संशोधित चिकित्सा मानदंड


  1. सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल (GD)

  2. असम राइफल्स परीक्षा 2026 में राइफलमैन (जीडी) पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

  3. इन परीक्षाओं की अधिसूचना सबसे पहले SSC द्वारा 1 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी।


कर्मचारी चयन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जीडी कांस्टेबल और सीएपीएफ भर्ती 2026 में शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के दौरान किसी भी उम्मीदवार को वजन के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।


नए दिशा-निर्देशों की जानकारी


  • सभी उम्मीदवारों के लिए ऊँचाई, वजन और छाती के माप को PST बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।

  • वजन के कारण PST चरण में किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

  • चिकित्सा अधिकारी PST बोर्ड का हिस्सा नहीं होंगे।

  • चिकित्सा परीक्षा (MET) के दौरान, चिकित्सा अधिकारी वजन को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, जबकि ऊँचाई और छाती के मान PST रिकॉर्ड से लिए जाएंगे।


इस बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवारों को PST के दौरान समय से पहले अयोग्य घोषित न किया जाए और इसके बजाय BMI मानकों का उपयोग करके चिकित्सा चरण के दौरान उनका अधिक सटीक मूल्यांकन किया जाए।


उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम चिकित्सा मूल्यांकन के दौरान अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित सीमा के भीतर स्वस्थ BMI बनाए रखें।


अन्य कोई परिवर्तन नहीं

SSC ने यह स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अलावा, मूल भर्ती अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के दौरान अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए अद्यतन चिकित्सा दिशा-निर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। संशोधित मानदंड अंतिम पात्रता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।