महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम: स्थानीय युवाओं के लिए 70% नौकरियां आरक्षित
महाराष्ट्र में रोजगार के नए अवसर
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में 70 प्रतिशत नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय सोमवार को जारी किया गया, जिससे स्थानीय लोगों की नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, 31 अक्टूबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि 'संबंधित जिलों के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 70 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।' शेष 30 प्रतिशत पद अन्य जिलों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे।
स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता
यदि बाहर के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो ये पद भी स्थानीय लोगों द्वारा भरे जा सकते हैं। यह नियम उन बैंकों पर भी लागू होगा, जिन्होंने इस आदेश से पहले भर्ती विज्ञापन जारी किए थे। सरकार का मानना है कि यह निर्णय स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देगा और बेरोजगारी को कम करने में सहायक होगा। महाराष्ट्र में सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां क्लर्क, अधिकारी और अन्य पदों पर हजारों नौकरियां उपलब्ध हैं।
भर्ती प्रक्रिया में सुधार
अब स्थानीय लोग इन नौकरियों के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भविष्य की सभी भर्तियां केवल तीन संस्थाओं के माध्यम से होंगी: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस), टीसीएस-आईओएन (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) और महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेएसएल)। ये संस्थाएं ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेंगी, जिससे धांधली की शिकायतें कम होंगी।
लोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा
सरकार ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से जनता का विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह कदम 'लोकल फॉर लोकल' की भावना को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर, यह महाराष्ट्र के स्थानीय रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
राज्य सरकार ने सात अधिकृत भर्ती एजेंसियों के मौजूदा पैनल को रद्द कर दिया है। जीआर के अनुसार, डीसीसीबी को अब अपनी भर्ती केवल तीन स्वीकृत संस्थानों में से किसी एक के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करनी होगी। एक बार भर्ती एजेंसी का चयन हो जाने के बाद, काम किसी अन्य संगठन को उप-ठेके पर नहीं दिया जा सकता है।
