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1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियम: गैस सिलेंडर सस्ता, बैंकिंग में बदलाव

1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनमें गैस सिलेंडर की कीमत में कमी, पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता, और बैंकिंग नियमों में परिवर्तन शामिल हैं। ICICI और एक्सिस बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने पर नए शुल्क लागू किए हैं। इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि भी बदली गई है। जानें इन बदलावों का आपके लिए क्या मतलब है और कैसे ये आपके वित्तीय लेन-देन को प्रभावित कर सकते हैं।
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1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियम: गैस सिलेंडर सस्ता, बैंकिंग में बदलाव

नए नियमों की शुरुआत

आज, 1 जुलाई 2025 से गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। वहीं, रेलवे किराए में वृद्धि हुई है और ट्रेनों से संबंधित तीन नए नियम भी लागू हो गए हैं। इसके अलावा, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन हुआ है। क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए नए नियम भी सामने आए हैं। डेबिट कार्ड से पैसे निकालने पर अब शुल्क देना होगा। एक और बैंक ने इस नियम को लागू किया है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पर भी अब शुल्क लागू होगा। दिल्ली में आज से कैमरा तकनीक का उपयोग शुरू हो गया है। कॉल मनी मार्केट के समय में भी वृद्धि की गई है। आइए जानते हैं कि आज से और क्या-क्या बदलाव हुए हैं?


पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस नियम को लागू किया है। इसलिए, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो लेन-देन में समस्या आ सकती है। मौजूदा पैन कार्ड को आधार से लिंक करना भी आवश्यक है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को 31 दिसंबर तक दोनों को लिंक करना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है।


ATM से पैसे निकालने पर चार्ज

आज से ICICI बैंक ने अपने एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क वसूलने का नियम लागू किया है। बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर पहले 5 लेन-देन मुफ्त हैं, लेकिन उसके बाद प्रत्येक लेन-देन पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा। यदि आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो मेट्रो शहरों में पहले 3 लेन-देन और अन्य शहरों में पहले 5 लेन-देन मुफ्त होंगे। इसके बाद, 23 रुपये और 8.5 रुपये प्रति लेन-देन का शुल्क लगेगा। अंतरराष्ट्रीय एटीएम लेन-देन के लिए 125 रुपये, नॉन-फाइनेंशियल लेन-देन के लिए 25 रुपये और 3.5% करेंसी चार्ज देना होगा।


आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई तिथि

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि भी आज से बदल गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इससे लोगों को आईटीआर दाखिल करने के लिए 46 दिन और मिल गए हैं, लेकिन समय पर रिटर्न दाखिल करने से गलतियों की संभावना कम होगी।


एक्सिस बैंक ने भी बढ़ाए शुल्क

आईसीआईसीआई बैंक के अलावा, एक्सिस बैंक ने भी एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़ा दिया है। अब बैंक के बचत, एनआरआई, ट्रस्ट, प्राथमिकता और बरगंडी खाताधारकों को एटीएम से पैसे निकालने पर अधिक शुल्क देना होगा। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा।


ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर नए शुल्क

आईएमपीएस के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर शुल्क में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्रांसफर किए गए पैसे के आधार पर 2.5 रुपये की जगह 15 रुपये का शुल्क लगेगा। ग्राहकों को सीआरएम या कैश रिसाइक्लर मशीनों पर हर महीने 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलेंगे। इसके बाद, ट्रांजेक्शन के लिए 150 रुपये का शुल्क लगेगा। एक लाख रुपये से अधिक की नकद जमा पर 150 रुपये या 1000 रुपये पर 3.50 रुपये (जो भी अधिक हो) का शुल्क लगेगा। थर्ड पार्टी के लिए नकद जमा सीमा 25000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन होगी।


एचडीएफसी बैंक के नए नियम

एचडीएफसी बैंक ने आज से क्रेडिट कार्ड भुगतान नियमों में बदलाव किया है। यदि क्रेडिट कार्ड धारक हर महीने गेमिंग ऐप पर 10,000 रुपये तक खर्च करता है, तो 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। 50,000 रुपये प्रति महीने से अधिक भुगतान करने पर भी 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यदि आप डिजिटल वॉलेट में 10000 रुपये से अधिक डालते हैं, तो भी 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। थर्ड पार्टी ऐप, पेटीएम, फ्रीचार्ज आदि के जरिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा।


कॉल मनी मार्केट के घंटे बढ़ाए गए

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से कॉल मनी मार्केट ट्रेडिंग विंडो के समय को बढ़ा दिया है। अब यह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। पहले इसका बंद होने का समय शाम 5 बजे था। इस बदलाव से बैंकों को हर दिन पैसे उधार लेने और उधार देने के लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा।


जीएसटीआर-3बी रिटर्न में कोई बदलाव नहीं

आज से जीएसटीआर-3बी एक बार सबमिट होने के बाद लॉक हो जाएगा। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।