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कर्ज वसूली के दौरान परेशान करने वाले एजेंटों के खिलाफ उठाएं कदम

कर्ज लेने के बाद कई बार लोग किश्तें चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण बैंक रिकवरी एजेंटों को भेजते हैं। ये एजेंट अक्सर कर्जदारों को परेशान करते हैं। यदि आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो जानें कि आप पुलिस में और आरबीआई में शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको सही प्रक्रिया और आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी देंगे।
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कर्ज वसूली के दौरान परेशान करने वाले एजेंटों के खिलाफ उठाएं कदम

कर्ज की आवश्यकता और वसूली की प्रक्रिया

कई बार लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ने पर कर्ज लेना पड़ता है। लोन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि होम लोन घर खरीदने के लिए, कार लोन वाहन खरीदने के लिए, और व्यक्तिगत कार्यों के लिए पर्सनल लोन। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं लोगों की जरूरतों के अनुसार लोन प्रदान करती हैं। हालांकि, कभी-कभी लोग लोन की किश्तें समय पर चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में, बैंक या वित्तीय कंपनियां वसूली के लिए एजेंटों को नियुक्त करती हैं।


पुलिस में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें

जब लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो बैंक या वित्तीय संस्थाएं वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों को भेजती हैं। अक्सर देखा गया है कि ये एजेंट कर्जदारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई लोग इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि रिकवरी एजेंटों का व्यवहार बहुत खराब होता है। यदि आपको भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बार-बार परेशान करने पर पुलिस इन एजेंटों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है।


आरबीआई में शिकायत दर्ज करने का तरीका

आप आरबीआई से भी शिकायत कर सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। रिकवरी एजेंटों को फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत काम करना चाहिए। फिर भी, कई एजेंट इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करता है, तो आप आरबीआई को लिखित में शिकायत कर सकते हैं।